राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं और नई गाइडलाइन भी जारी की है. गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए सोमवार से सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बंद (Corona guideline For School) करने का आदेश जारी किया है. गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य में 30 जनवरी तक 12वीं के स्कूल बंद रहेंगे. कॉलेज और विश्वविद्यालय में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे. हालांकि, विभाग ने ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने का निर्देश जारी किया है.नई गाइडलाइन के मुताबिक, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए 31 जनवरी तक डबल डोज लेना अनिवार्य कर दिया गया इससे पहले सरकार ने 9 जनवरी तक 1 से कक्षा 8 तक की स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू भी लागू कर दिया है. शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew in Rajasthan) रहेगा. ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) / Twitter सुबह 5 से 8 बजे तक धार्मिक स्थल खुले रहेंगे वहीं, शादी समारोह, मेला, जुलूस, रैली आदि में लोगों की अधिकतम संख्या 50 ही रहेगी. राज्य में धार्मिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा और डबल डोज वैक्सीनेशन वाले लोगों को ही दर्शन की अनुमति मिलेगी. साथ ही सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही धार्मिक स्थल खुले रहेंगे. वहीं, लोहड़ी, मकर संक्राति और पोंगल पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं.वहीं, रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है, जबकि सिनेमाहॉल भी 50 प्रतिशत के साथ रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे. बाजार, दुकान और शॉपिंग मॉल का भी समय संशोधित किया गया है. रात 8 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैंकोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया है। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 12 वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए हैं। बाजारभी अब रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। शादी समाराहों से लेकर हर तरह की सार्वजनिक गेदरिंग में शहरों में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजनों में 100 लोगों की लिमिट रहेगी।सरकार ने सप्ताह में भर में तीसरी बार यह गाइडलाइन जारी की है। कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी। 30 जनवरी के बाद दोनों वैक्सीन लगे हुए बच्चे स्कूल जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे।इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी है। वहीं यह धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। सरकार के आदेश के मुताबिक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल बंद करने का आदेश लागू हो चुका है, वहीं अन्य गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होंगी। Rajasthan All School Off राजस्थान के सभी जिलों की स्कूल 30 जनवरी तक बंद रहेंगे - SK Result गांवों के स्कूलों पर अभी पाबंदी नहीं गाइडलाइन में केवल शहरी क्षेत्रों में स्कूल बंद करने का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल खुले रहेंगे। 10 से 12 वीं के स्टूडेंट्स वैक्सीन लगाने और पेरेंट्स की लिखित सहमति के बाद स्कूल कोचिंग जा सकेंगे। पढ़ाई में आ रही समस्याओं के हल के लिए बच्चे पेरेंट्स की अनुमति के बाद स्कूल जा सकेंगे। कॉलेजों में जहां दो गज दूरी नहीं रख सकेंगे वहां 50 फीसदी स्टूडेंट्स ही बुला सकेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडैंट्स ऑफलाइन क्लास में जा सकेंंगे लेकिन बैठक व्यवस्था ऐसी करनी होगी जिसमें कम से कम दो गज की दूरी रखी जा सकेंगे। जिन कॉलेजों में दो गज की दूरीर रखने लायक बैठक व्यवस्था नहीं होगी, वहां 50 फीसदी स्टूडेंट्स ही क्लास में बुला सकेंगे।रेस्टोरेंट्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट्स में अब केवल 50 फीसदी सीटों पर ही बैठाकर खाना खिला सकेंगे। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी।रात 8 बजे तक ही खुलेंगे बाजार सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, सभी कमर्शिल्य फर्म रात आठ बजे तक ही खुलेंगी। रात 8 बजे बाजार बंद करने होंगे।थिएटर भी 50 फीसदी क्षमता से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे प्रदेश भर में सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, अम्यूजमेंट पार्क, 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। इनमें भी केवल वैक्सीन के डबल डोज वाले ही जा सकेंगे। लोहड़ी और मकर सक्रांति घर पर मनाने की सलाह सरकार ने नई गाइडलाइन में लोगों से मकर सक्रांति और लौहड़ी का पवर्च घर पर ही मनाने की अपील की है। होटलों, रिसोर्ट में बनाना होगा बायोबबल होटल, रिसोर्ट में पर्यटन और फिल्म शूटिंग और दूसरे इवेंट और लोगों को ठहराने के लिए आइसोलेशन जोन की शर्त रखी गई है। आइसोलेशन जाने में केवल कर्मचारी और गेस्ट ही जा सकेंगे। आइसोलेशन जोन के लिए शर्तें तय की हैं जैसे ऐसे रिसोर्ट और होटल जिनका क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा है और जिनमें गेस्ट के ठहरने के लिए 40 से ज्यादा कमरे हैं। इसके लिए कलेक्टर से पहले अनुमति लेनी होगी। गेस्ट की संख्या कैंपस के साइज के हिसाब से होगी। होटल के आइसोलेशन जोन में गेस्ट के एक बार एंटर करने के बाद समारोह खत्म हाने के बाद ही जाने की अनुमति होगी। आइसोलेशन जोन में मेहमान के अलावा बाकी लोगों को नहीं बुला सकेंगे। अगर आपको हमारी POST अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और इसमें कुछ भी कमी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं Thank you so much…….
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